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“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में अभियुक्त बन्टू को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 01 वर्ष के कारावास की सजा व 1000 हजार रुपये के जुर्माने से किया गया है दण्डित ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना जसराना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 679/22 धारा 354 भादवि में अभियुक्त बन्टू पुत्र राजेन्द्र निवासी नगला हरी सिंह झपारा थाना जसराना जिला फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 01 वर्ष के कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है, अभियुक्त को सजा दिलाने में APO श्री सत्य प्रकाश मिश्रा, विवेचक उ0नि0 विपिन कुमार, मॉनिटरिंग सेल एवं कोर्ट पैरोकार हे0का0 देवेन्द्र सिंह का विशेष योगदान रहा है ।

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