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“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या के अपराध में 05 अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 14-14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 65-65 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

 श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना मटसेना पर पंजीकृत मु0अ0सं0-06/2014 धारा 304बी, 498ए भादवि एवं धारा-04 डीपी एक्ट में अभियुक्तगण 1.अजयभान, 2.विजयभान पुत्रगण भोपत सिंह, 3.सुशीला यादव पत्नी अजयभान, 4.रीना देवी पत्नी भोपत सिंह, 5.भोपत सिंह पुत्र लायक सिंह निवासीगण लेखराजपुर मटसेना फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 14-14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 65-65 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । सजा कराने में अभियोजक श्री नारायण सक्सेना एवं कोर्ट पैरोकार हे0का0 मुकेश शर्मा का विशेष योगदान रहा है ।

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