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श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना उत्तर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त छोटू उर्फ योगेश सोलंकी को मा0 न्यायालय पोक्सो-01 द्वारा दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 59 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
 
📌थाना उत्तर के मु0अ0सं0 231/19 धारा 363,366,376 भादवि 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त छोटू उर्फ योगेश सोलंकी पुत्र देवेन्द्र सोलंकी निवासी उतराना थाना सिढपुर जनपद कासगंज हाल निवासी मौ0 झलकारी नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय पोक्सो-01 द्वारा दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 59 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्त को सजा दिलाने में SPP श्री अवधेश कुमार, एवं पैरोकार है0 का0 अजय कुमार विशेष योगदान रहा ।

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