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श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना दक्षिण पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त चन्द्र प्रकाश को मा0 न्यायालय एसीजेएम कोर्ट-11 द्वारा दोषी पाते हुए को आजीवन कारावास एवं 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
 
थाना दक्षिण के मु0अ0सं0 450/1994 धारा 302/394 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त चन्द्र प्रकाश पुत्र देव लाल निवासी करबला थाना दक्षिण को मा0 न्यायालय एसीजेएम कोर्ट-11 द्वारा दोषी पाते हुए को आजीवन कारावास एवं 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक श्री नरेन्द्र कुमार राठौर, विवेचक श्री बी0आर0 खोखर एवं कोर्ट पैरोकार का0 विकास का विशेष योगदान रहा ।

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