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“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आयुध अधिनियम के मामले में 01 अभियुक्त 1-टींचू को मा0 न्यायालय ADJ-07 द्वारा दोषी पाते हुए 08 वर्ष के कारावास एवं 07 हजार रुपये के जुर्माने से किया गया है दण्डित ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना रसूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-44/2022 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम में 01 अभियुक्त 1-टींचू पुत्र किशन मुरारी निवासी आसफाबाद थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय ADJ-07 द्वारा दोषी पाते हुए 08 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 07 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है । अभियुक्त को सजा दिलाने में ADGC श्री नारायण सक्सेना, विवेचक उ0नि0 श्री रुपनारायण गौतम, पुलिस मॉनिटरिंग सेल एवं कोर्ट पैरोकार हे0का0 देव प्रकाश का विशेष योगदान रहा है ।

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