WhatsApp Image 2024-03-22 at 8.27.56 PM
WhatsApp Image 2024-03-22 at 8.27.56 PM (1)
WhatsApp Image 2024-03-22 at 8.27.55 PM

श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी व ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना दक्षिण पर पंजीकृत अभियोग में 06 अभियुक्तगणों 1.अशोक दीक्षित, 2.पप्पू दीक्षित, 3.सुरेन्द्र गुर्जर, 4.वीरभान गुर्जर, 5.संदीप, 6.स्वदेश भारद्वाज को मा0 न्यायालय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) / अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या-09 द्वारा दोषी पाते हुए प्रत्येक को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।

मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना दक्षिण पर पंजीकृत मु0अ0सं0 627/2007 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगणों 1.अशोक दीक्षित, 2.पप्पू पुत्रगण रामनरायण दीक्षित निवासीगण शहीद नगर हरिनगर जनपद आगरा, 3.सुरेन्द्र गुर्जर पुत्र सिरनेत सिंह निवासी करकौली थाना मटसेना जनपद फिरो0बाद, 4.वीरभान पुत्र नैने सिंह निवासी करकौली थाना मटसेना जनपद फिरो0बाद, 5.संदीप पुत्र विद्याराम भारद्वाज निवासी गढ़ैया चकरपुर थाना मटसेना जनपद फिरो0बाद, 6.स्वदेश भारद्वाज पुत्र प्यारेलाल निवासी गाजीपुर थाना बसई मौ0पुर जनपद फिरो0बाद को मा0 न्यायालय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) / अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या-09 द्वारा दोषी पाते हुए प्रत्येक को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।

About Author

Join us Our Social Media