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सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें �
🚸 ।। सड़क सुरक्षा – जीवन रक्षा ।।

आप सभी ई-रिक्शा/ऑटो एवं टैक्सी आदि वाहन चालकों को सूचित किया जाता है कि जनपद की यातायात व्यवस्था को सुदृढ बनाए जाने हेतु ई-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी आदि वाहन चालकों का विधिवत सत्यापन की कार्यवाही आज दिनाँक 11-11-2023 से दिनांक 30.11.2023 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है ।

ई-रिक्शा, आटो, टैक्सी आदि वाहन चालकों के सत्यापन पश्चात यातायात कार्यालय से युनिक नम्बर प्रदान किया जाएगा, युनिक नम्बर वाहन पर निम्न प्रारूप में वाहन के आगे एवं पीछे चस्पा करायेगें, युनिक नम्बर वाहन पर चस्पा न होने की दशा में विधिनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

1- यातायात कार्यालय द्वारा निर्धारित रूट का युनिक कोड एवं वाहन का नम्बर ।
2- वाहन स्वामी का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर ।
3- वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर ।

उपरोक्त के क्रम में जनपद के समस्त ई-रिक्शा, आटो, टैक्सी, आदि वाहन एवं वाहन चालकों का सत्यापन एवं रूट निर्धारण की कार्यवाही यातायात कार्यालय द्वारा पूर्ण की जायेगी, जिसमें यातायात कार्यालय पर निम्न दस्तावेज लेकर आयेगें –

1- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मूल प्रति ।
2- वाहन चालक का आधार कार्ड, (02)- फोटो एवं ड्राइविंग लाइसेन्स ।
3- वाहन स्वामी का आधार कार्ड ।
4- वाहन पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगी होनी चाहिए ।

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