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श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना नारखी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त रोहित को मा0 न्यायालय पोक्सो-01 द्वारा दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।📌🟢
 
🟢थाना नारखी के मु0अ0सं0 66/2017 धारा 4 पोक्सो अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित पुत्र वीरेन्द्र पचौरी निवासी सखावतपुर थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय पोक्सो-01 द्वारा दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्त को सजा दिलाने में SSP श्री अवधेश कुमार, एवं पैरोकार का0 संदीप का विशेष योगदान रहा ।

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