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“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तगणों 1.शंकर सिंह, 2.रामनरेश, 3.बड़े, 4-ठेकेदार, 5-राजीव व 6-कल्लू को विशेष न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए प्रत्येक को क्रमशः 05-05 वर्ष की सजा एवं कुल 84,000 रुपये के जुर्माने से किया गया है दण्डित ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना नगला खंगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 110/2012 धारा 147,149,452,504,506 भादवि व 3(1)(10) SC/ST ACT के अभियुक्तगण 1.शंकर सिंह पुत्र रामवीर सिंह, 2.रामनरेश, 3.बड़े, 4-ठेकेदार पुत्रगण शंकर सिंह, 5-राजीव पुत्र सोवरन सिंह व 6-कल्लू पुत्र गुलाब सिंह समस्त निवासीगण कौरारी खेड़ा थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 84,000 रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है । अभियुक्तों को सजा दिलाने में SPP श्री नरेन्द्र सोलंकी, पुलिस मॉनिटरिंग सेल एवं कोर्ट पैरोकार हे0का0 योगेश शर्मा का विशेष योगदान रहा है ।

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