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श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना नारखी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त मिन्टू उर्फ योगेश कुमार को माननीय न्यायालय पॉक्सो 01 द्वारा दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास व 50000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।
 
मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना नारखी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 154/21 धारा 323,506,376,511 भादवि धारा 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(2)v एससी एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मिन्टू उर्फ योगेश कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी हुसैनपुर थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद को माननीय न्यायालय पॉक्सो 01 द्वारा दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 50000 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है

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