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फिरोजाबाद/24 अप्रैल/सू0वि0

डीएम, एसएसपी ने नगरीय निकाय के सभी प्रत्याशियों के साथ एक बडी बैठक कर आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने व प्रचार सम्बन्धी दिए आवश्यक दिशा-निर्देश।

किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नही लेगा, समस्या व शिकायत होने पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को बताए।

जिला प्रशासन पूरी तरह से स्वतन्त्र, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है-डीएम

जिलाधिकारी रवि रंजन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी की अध्यक्षता मंे आज सोमवार को शहर के पालिवाल हॉल में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के नगर निगम के महापौर, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, सदस्य जनपद के समस्त नगरीय निकाय के सभी प्रत्याशियों के साथ आवश्यक बैठक कर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए विभिन्न निर्देशों यथा आदर्श आचार संहिता प्रचार सम्बन्धी निर्देशों आदि को विस्तार से बताया व समझाया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों को अक्षरशः पालन करने की अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन जनपद में पूरी तरह से स्वतन्त्र, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। उन्होने स्पष्ट कहा कि कोई भी प्रत्याशी व उनका अभिकर्ता एवं समर्थक अथवा कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथों में नहीं लेंगे। यदि किसी को कोई भी समस्या व शिकायत है तो लगाए गए सम्बन्धित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को बताए, तत्काल उसका निदान किया जाएगा। इसके लिए उन्होने जिला कण्ट्रॉल रूम की स्थापना कराई है, जिसका दूरभाष नम्बर 05612-285144 है जो कि 24 घण्टें क्रियाशील है जिस पर कोई भी व्यक्ति चुनाव सम्बंधी अपनी समस्या व शिकायत दर्ज करा सकता है।
बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथों मंे नही लेगा, ऐसा करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होने कहा कि पुलिस व प्रशासन का सूचना तन्त्र सभी गली-मोहल्लों में सक्रिय है, हर गतिविधियों की सूचना उनके पास पहुंच रहीं है। उन्होने सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार को लेकर स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी व्यक्ति भ्रामक, आपत्तिजनक, भडकाऊ व किसी की भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट नही डालें, इसके लिए पुलिस लाइन में स्थापित सोशल मीडिया सेल 24 घण्टें पूरी तरह सक्रिय है, जिसके द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरूद्ध आईटी एक्ट से लेकर विभिन्न धाराओं में कार्यवाही की जाएगी।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न कराने तथा चुनाव आदर्श आचार संहिता व प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार, मतदान एवं मतगणना दिवसों में वाहनों के उपयोग के सम्बन्ध मेें विस्तार से जानकारी दी। उन्होने बताया कि निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार एवं मतदान दिवस तथा मतगणना के दिवसों में वाहनों का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नही किया जाएगा। उन्होने स्पष्ट कहा कि यदि बिना वाहन पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन का उपयोग किया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होने बताया कि नगर निगम के महापौर पद के उम्मीदवार के प्रचार-प्रसार हेतु अधिकतम 5 वाहन, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए 3 वाहन, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 2 वाहन, नगर निगम के पार्षद पद के उम्मीदवार हेतु 2 वाहन, नगर पालिका परिषद के सदस्य के पद के उम्मीदवार के लिए 1 तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु 1 वाहन का प्रयोग कर सकते है। बैठक के दौरान नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सागर, एसपी सिटी मुकेश कुमार मिश्र, एसडीएम सदर मनोज सिंह सभी रिटर्निंग ऑफीसर सहित नगरीय निकाय के सभी प्रत्याशी व उनके चुनावी अभिकर्ता व समर्थक उपस्थित रहें।

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