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वर्ष 2012-13 में नगरपालिका द्वारा मनमानी ढंग से 144 गुना टेक्स बसूली के विरुद्ध नगर शिकोहाबाद के व्यापारी रमेश चंद्र अग्रवाल द्वारा उच्च न्यायालय में बाद दायर किया बाद में उच्च न्यायालय प्रयागराज ने नगरपालिका शिकोहाबाद को मय व्याज बसूला गया टेक्स बापस के आदेश दिए थे और ईओ कर निर्धारण अधिकारी संबंधित दोषियों पर पचास हजार जुर्माना लगाया

तथा दस प्रतिशत व्याज के बसूली राशि को बापस करने के नगरपालिका 14- 09 -16 को आदेश दिये जिसके विरुद्ध नगरपालिका सर्वोच्च न्यायालय गयी अब नगरपालिका शिकोहाबाद ने अपनी रिट सर्वोच्च न्यायालय से बापस कर ली है और अब उच्च न्यायालय का आदेश मान्य होगा नगरपालिका के मनमानी ढंग से टैक्स बसूलने बालो पर जुर्माना लगेगा और टेक्स मय व्याज बापस करना होगा

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