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फिरोजाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अरविंद कुमार यादव ने नाबालिग 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या करने के आरोपी वीरेन्द्र बघेल को फांसी की सजा सुनाई।
मामला थाना लाइनपार से जुड़ा है। 25 अप्रैल 2019 को वीरेन्द्र बघेल पुत्र हरिराम उर्फ हरी सिंह निवासी संतनगर थाना लाइनपार फिरोजाबाद एक 11 वर्षीय बालिका को ले गया और थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र में उसके साथ दुष्कर्म किया। जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए ईंटों से उसका चेहरा कुचल दिया। पुलिस ने अभियोग दर्ज करने के बाद आरोपी की निशानदेही पर लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम कराया और तमाम विवेचना के उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में 11 गवाहों ने गवाही दी। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पोक्सो कमल सिंह ने उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की। न्यायाधीश अरविन्द यादव ने धारा 302 आईपीसी तथा 376 एबी सपथित 3(2)(5) एस.सी.एस.टी. एक्ट में मृत दंड देते हुए अभियुक्त वीरेन्द्र बघेल को फांसी की सजा सुनाई।

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