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जनपद फिरोजाबाद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु इस कार्यालय के पूर्वआदेश के द्वारा धारा 144 द0प्र0स0दिनांक 04.10 2023 से प्रारम्भ होकर दिनांक 01.12.2023 तक प्रभावी थी। वर्तमान समय में दिनांक 25 12.2023 को क्रिसमस डे, दिनांक 15.01.2024 मकर सकान्ति दिनांक 18.01.2024 को हजरत ख्वाजामुईनउददीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रहका उस दिनांक 24.01.2024 को जननायक कर्पूरी ठाकुरजन्म दिवस तथा दिनांक 25.01.2024 को मो०हजरत अली का जन्म दिवस व विभिन्न प्रतियोगीपरीक्षायें / पर्व मनाये / आयोजित किये जायेंगे तथा इन सभी अवसरों पर अवांछनीय, कट्टरपन्थी अथवाअसामाजिक तत्व सक्रिय होकर जनपद की लोकशान्ति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकतेहै। उपरोक्त त्यौहारों के दृष्टिगत मेरा समाधान हो गया है कि यदि जनपद में अविलम्ब निषेधाज्ञा लागू नहीं की जाती है तो किसी भी समय लोक प्रशान्ति भंग हो सकती है।

अतः में डा० उज्ज्वल कुमार I.A.S, जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद दण्ड प्रक्रिया संहिता कीधारा 144 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक प्रशान्ति एवं सार्वजनिक जनजीवन कीसुरक्षा हेतु निम्नांकित आदेश पारित करता हूँ :

01 कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी सरकारी / अर्द्ध सरकारी / गैर सरकारी / संस्थागतप्रतिष्ठान / कार्यालय एवं किसी प्रकार के वाहन में किसी आग्नेयस्त्र अथवा किसी ऐसे अस्त्र शस्त्र कोलेकर विवरण अथवा प्रवेश नहीं करेगा, जिससे कोई प्राण घातक हमला हो सकता हो। यह प्रतिबन्धड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा।

02 कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसीध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर), डी०जे, डान्स पार्टी, गाड़ियों में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोगनहीं करेगा और न कोई धरना प्रदर्शन, हडताल, रैली अथवा आन्दोलन आदि ही करेगा।

03 – सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद भी लाउड स्पीकर आदि की ध्वनि निर्धारित स्थल से 50 मीटरसे अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं की जायेगी।

04 कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई अफवाह नहीं फैलायेगा और न इसके लिए किसी अन्यको प्रेरित करेगा।

05 कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार की सार्वजनिक सम्पत्ति अथवा सरकारीसम्पत्ति को हानि नहीं पहुँचायेगा और न इसके लिए किसी अन्य को प्रेरित ही करेगा।

06 कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह राजनैतिक उन्माद फैलाने वाले नारेबाजी नहीं करेगा और नकिसी ऐसे उल्लेख के साथ जिससे आपसी वैमनस्यता या कटुता का वातावरण उत्पन्न हो, पोस्टर, बैनर,प्रचार, प्रसार सामग्री का मुद्रण ही करेगा और न उनके वितरण अथवा चिपकाये जाने में कियाशील ही होगा तथा किसी अन्य राजनैतिक दल के पोस्टर, बैनर, झण्डे तथा अन्य प्रचार सामग्रियों को न तो स्वयंनष्ट करेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या राजनैतिक दल को प्रेरित हीकरेगा।07 कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी सार्वजनिक स्थल यथा यस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, छवि गृह अथवा धार्मिक स्थल पर प्रज्वलनशील पदार्थ यथा मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस या अन्यकोई रासायनिक पदार्थ तेजाब आदि को जरी कैन या सिलेण्डर के रूप में लेकर न तो विचरण करेगाऔर न अनाधिकृत रूप से इनका भण्डारण ही करेगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध घरेलू उपयोग में ले जायेजाने वाले मिटटी के तेल, डीजल व रसोई गैस पर लागू नहीं होगा।

08-किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पॉच या पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें, किन्तु यह प्रतिबन्ध शासकीय कार्यालय एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।

09-कोई भी व्यक्ति / व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थ आदि का सेवन नहीं करेगा और न ही इसका प्रयोग कर विचरण करेगा तथा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे किसी व्यक्ति, धर्म या समुदाय के विरुद्ध अथवा शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संम्भावना हो।

10-कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह परम्परागत रूप से मनाये जाने वाले धार्मिक पर्यो के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई नई परम्परा की शुरूआत नहीं करेगा और न ही ऐसा कोई कार्य करेगा, जिससे पर्व की पवित्रता, शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

11-कोई भी व्यक्ति / व्यक्तियों का समूह किसी ऐसी गतिविधि में न तो संलिप्त होगा और न किसी अन्य को लिप्त होने के लिए प्रेरित ही करेगा, जिससे लोक प्रशान्ति, विधि व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द पर कुप्रभाव पड़ता हो।

12-कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह ऐसी कोई आपत्तिजनक बात / नारे व्यक्तिगत अथवा

सामूहिक रूप से नहीं लगायेगा, जिससे किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावना को क्षति पहुँचती हो। 13- शान्त क्षेत्र अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अन्य किसी क्षेत्र से 100 मी0 की परिधि में पटाखे नही छोड़े जायेगें।

चूँकि उक्त आदेश तत्कालिक रूप से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के संम्बन्ध में कोई आवेदन करना चाहे अथवा कोई छूट चाहे, तो उसे अद्योहस्ताक्षरी/नगर मजिस्ट्रेट / सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें।

यह आदेश दिनांक 11.12.2023 से प्रारम्भ होकर दिनांक 07.02.2023 तक के लिए सम्पूर्ण जनपद में लागू होंगे, यदि बीच में वापस न लिये जायें।

इस आदेश के उल्लघंन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा और उल्लिखित अनुमतियों उनके द्वारा समस्त परिस्थितियों पर विचारोपरान्त नियमानुसार निर्गत की जायेगी। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

इस आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार थानाध्यक्षों / प्रभारी निरीक्षकों/तहसीलदारों /खण्ड विकास अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों एवं जिला सूचना अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा किया जायेगा। इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक सरकारी कार्यालय एवं नगर, स्थानीय निकाय के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक जानकारी हेतु अविलम्ब लगाई जायेगी।

यह आदेश आज दिनांक 11. 12.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

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