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“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्ता श्रीमती पुष्पादेवी को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 07 वर्ष के कारावास की सजा व 30 हजार रुपये के जुर्माने से किया दण्डित ।
श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना नगला सिंघी पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 09/21 धारा 306 भादवि की दोषी अभियुक्ता श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि स्व0 राजेश निवासी घुरकुआ थाना नगला सिंघी जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायलय द्वारा दोषी पाते हुए 07 वर्ष कारावास की सजा व 30 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है । अभियुक्तों को सजा दिलाने में अभियोजक श्री अवधेश भारद्वाज , पुलिस मॉनिटरिंग सेल एवं कोर्ट पैरोकार है0का0 राकेश कुमार का विशेष योगदान रहा है ।