श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना बसई मौहम्मदपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1. पप्पू को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 01 वर्ष 06 माह का कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
थाना बसई मौम्मदपुर के मु0अ0सं0 172/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1. पप्पू पुत्र विजय सिंह निवासी सोफीपुर थाना बसई मौम्मदपुर को मा0 न्यायालय एफटीसी-01 द्वारा दोषी पाते हुए 1 वर्ष 06 माह का कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक श्री प्रदीप कुमार चौहान एवं कोर्ट पैरोकार है0 का0 अकबर खां का विशेष योगदान रहा ।