प्रदेश में बंद पड़े अथवा घाटे में चल रहे छविगृहों को पूर्ण रूप से तोड़कर उसके स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त लघु क्षमता के सिनेमा हॉल सहित व्यावसायिक कॉम्पलेक्स के निर्माण, पुराने बन्द पड़े एवं संचालित सिनेमाघरो के भवन की आंतरिक सरचना में परिवर्तन (रिमॉडल) कर पुनः संचालित होने वाले सिनेमाघरों, प्रदेश में बन्द पड़े एकल सिनेमाघरों को बिना किसी आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किए यथास्थिति में पुनः संचालित करने वाले सिनेमाघरों, व्यावसायिक गतिविधियों सहित / रहित, न्यूनतम 75 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण, जिन जनपदों में मल्टीप्लेक्स निर्मित / संचालित नहीं है, वहाँ मल्टीप्लेक्स खुलवाने, जिन जनपदों में मल्टीप्लेक्स निर्मित / संचालित है, उन जनपदों में नवीन मल्टीप्लेक्स निर्माण एवं सिनेमाघर / मल्टीप्लेक्स के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना जारी की गयी है।

अतएव इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समस्त को सूचित किया जाता है कि सभी बन्द पड़े एवं चालू सिनेमा के स्वामी / लाइसेंसी / प्रबन्धक / संचालक या अन्य इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी उपरोक्त शासनादेश का लाभ उठाए एवं अन्य सहयोग व सहायता के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-1 (पूर्व मनोरंजन कर विभाग), दबरई, कलक्ट्रेट, फिरोजाबाद में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-1/ प्रभारी अधिकारी, पूर्व मनोरंजन कर कार्य, फिरोजाबाद।

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