सदर के गांव अली नगर केंजरा में गरजा प्रशासन का बुलडोजर
हाईकोर्ट के आदेश पर दो को वापस दिलाई जमीन
लंबी अदालती लड़ाई के बाद पट्टा धारकों को आखिरकार रविवार को इंसाफ मिल गया। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने बुलडोजर से पक्के निर्माण को ध्वस्त कराकर जमीन को कब्जा मुक्त करते हुए दोनों पट्टा धारकों के हवाले किया।
मामला सदर तहसील की ग्राम पंचायत अली नगर कैंजरा का है। यहां पर खसरा नंबर 53 की आबादी पर कई वर्ष पूर्व दर्जन गांवों के कई लोगों के नाम तत्कालीन ग्राम प्रधान ने आवास के लिए पट्टे काटे गएg थे। जिसमें ज्यादातर लोगों को कब्जा नहीं मिल सका था।
अब उपरोक्त जमीन पर ग्राम पंचायत ने कब्जा कर लिया था। वर्तमान ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा धारकों की जमीन पर कब्जा कर करते हुए बाउंड्री बाल का निर्माण कर लिया था। सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कर दिया था। जिसमें पट्टा धारक भूरंगी पुत्र रामजी लाल एवं एवरन सिंह पुत्र केशव सिंह के
पशुओं के सेड एवं चबूतरा को तोड़कर
पट्टा की जमीन को बाउंड्री वालों के
रविवार को सदर तहसील के गांव अली नगर कैंजरा में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा धारकों की जमीन पर बनाई बाउंड्री वालों को ध्वस्त करता प्रशासन का बुलडोजर।
याचिका के बाद हरकत में आया प्रशासन
प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो फिर से अवमानना याचिका दायर की गई। जिसकी जानकारी होने पर प्रशासन हरकत में आ गया। रविवार को दोपहर प्रशासन के अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ जेसीबी लेकर गांव अलीनगर कैंजरा जा पहुंचे। तहसीलदार सदर कृष्णराज सिंह के निर्देशन में पट्टे की जमीन को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की गई। ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई बाउंड्री वालों पर महाबली गरजने लगा। बाद में तहसील प्रशासन के अधिकारियों द्वारा दोनों दोनों पट्टा धारकों को ग्राम पंचायत के कब्जे से जमीन वापस दिलाई गई।