🔷 Meticulous Investigation & Prosecution 🔷
श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना रसूलपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त भईया उर्फ यश बाबू उर्फ गुड्डू को मा0 न्यायालय पोक्सो-03 द्वारा दोषी पाते हुए 08 वर्ष का कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
थाना रसूलपुर के मु0अ0सं0 339/21 धारा 363,366,376,120बी भादवि व 17 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त भईया उर्फ यश बाबू उर्फ गुड्डू पुत्र नसीरूद्दीन निवासी रफीक बिरयानी वाले के सामने वाली गली थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय पोक्सो-03 द्वारा दोषी पाते हुए 08 वर्ष का कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक श्री कमल सिंह एवं कोर्ट पैरोकार का0 योगेश का विशेष योगदान रहा ।