श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना पचोखरा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तगण विजय, तारा, माताप्रसाद व शिवशंकर को मा0 न्यायालय एडीजे 09 द्वारा दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
थाना पचोखरा के मु0अ0सं0 129/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. विजय पुत्र भगवान सिंह नि0 पतरई थाना कुढोद जनपद जालौन, 02. शिवशंकर पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौहम्मदाबाद थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद, 03. तारा पुत्र भोपाल व 04. माताप्रसाद पुत्र मानसिंह निवासीगण इसौली थाना शमशाबाद जनपद आगरा को मा0 न्यायालय एडीजे-09 द्वारा दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
अभियुक्तगण को सजा दिलाने में अभियोजक श्री मुरारीलाल गुप्ता एवं कोर्ट पैरोकार हे0का0 लक्ष्मण सिंह का विशेष योगदान रहा ।*