श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना उत्तर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त सोनवीर को मा0 न्यायालय पोक्सो 03 द्वारा दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 12500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
थाना उत्तर के मु0अ0सं0 316/2019 धारा 302,307 भादवि 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सोनवीर पुत्र महाराज सिंह निवासी सुदामा नगर जलेसर रोड थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय पोक्सो 03 द्वारा दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 12500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक श्री प्रियप्रताप सिंह एवं पैरोकार हे0का0 प्रदीप कुमार का विशेष योगदान रहा ।