श्रीमान डीजीपी महोदय उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना टूण्डला पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त राजा को मा० न्यायालय ए०सी० जे०एम० फिरोजाबाद द्वारा दोषी पाते हुए 01 वर्ष 04 माह कारावास एवं 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
थाना टूण्डला के मु०अ०सं० 645/2022 धारा 380,411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त राजा पुत्र अनोखेलाल निवासी कांसीराम कॉलोनी थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद को मा० न्यायालय ए०सी० जे०एम० फिरोजाबाद द्वारा दोषी पाते हुए 01 वर्ष 04 माह कारावास एवं 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक श्री हरेन्द्र सिंह यादव एवं कोर्ट पैरोकार है० का० अजय कुमार का विशेष योगदान रहा।