श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना पचोखरा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त गौरव पुत्र दिलीप कुमार को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 07 वर्ष कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
थाना पचोखरा के मु0अ0सं0 116/2020 धारा 363,366,354ख,504 भादवि एवं 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गौरव पुत्र दिलीप कुमार निवासी गाँव बुर्ज अतिबल थाना बरहन जनपद आगरा को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 07 वर्ष कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक श्री संजीव शर्मा एवं कोर्ट पैरोकार हे0का0 लक्ष्मण सिंह का विशेष योगदान रहा ।