सम्बन्धी अपराध में अभियुक्त नीरज को मा0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष का कारावास की सजा एवं 14 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया है दण्डित ।
श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी एवं ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना नगला खंगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-80/2019 धारा 363,366 भादवि व 8 पोक्सो एक्ट में अभियुक्त नीरज पुत्र सुरेश निषाद नि0 ईधौन थाना फतेहाबाद जनपद आगरा को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कारावास व 14 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है । अभियुक्त को सजा दिलाने में एडीजीसी अवधेश कुमार भारद्वाज एवं पैरोकार आरक्षी सुरेन्द्र सिंह का विशेष योगदान रहा है ।