थाना खैरगढ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28-05-2024 को महिला को गोली लगने वाली घटना का सीसीटीवी कैमरों व सीडीआर रिपोर्ट से किया खुलासा, महिला के बेटों ने अपने मामा के साथ खेत के लिए मिलकर दिया था घटना को अंजाम ।

 खेत नाम कराने को लेकर दोनों बेटों ने सुनियोजित तरीके से अपने मामा संग मिलकर अपनी माँ को अवैध तमंचे से मारी थी गोली…..
 अपनी बहन (ताऊ की लड़की) के पति व दो बेटों के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था झूँठा मुकदमा…….
 पुलिस के ठोस साक्ष्य संकलन व गहन विवेचना से पति व दो बेटों की पायी गयी गलत नामजदगी….
 पुलिस टीम के ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर निर्दोष लोग जेल जाने से बचे………….
 अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त नाजायज तमंचा मय कारतूस बरामद….

दिनांक 28.05.2024 को ग्राम रैपुरा के पास एक महिला श्रीमती इन्द्रवती के गोली लगने की घटना घटित हुई थी । तहरीर के आधार पर थाना खैरगढ पर मु0अ0स0 120/2024 धारा 307 भादवि पंजीकृत हुआ था । उक्त घटना के खुलासे हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के नेतृत्व में 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया था । गठित हुई टीमों द्वारा लगातार थाना क्षेत्र में सभी चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे चैक किये गये तथा कैमरों की वीडियो के आधार पर घटना क्रम में नया मोड आया जहाँ पर उक्त घटना क्रम अभियुक्तगण 1. जितेन्द्र पुत्र दलबीर सिंह निवासी ग्राम कौडर थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद उम्र 30 वर्ष 2. सौमेश उर्फ वीटू पुत्र दलबीर सिंह निवासी ग्राम कौडर थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद उम्र 36 वर्ष द्वारा अपने मामा मुखराम पुत्र दयादीन निवासी नगला नथुआ थाना जसराना जिला फिरोजाबाद के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से उक्त घटना कारित की गयी जिसके सम्बन्ध में उक्त लोगों के द्वारा मजरूबा इन्द्रवती को भी कोई जानकारी नहीं दी गयी तथा पुलिस को मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत कर उक्त अभियोग अपने बहन ममता के पति व उसके बेटों के विरूद्ध अपने ताऊ के 17 बीगा खेत को लेने उद्देश्य से लिखाया गया । जहाँ पर पुलिस की सूझबूझ से निर्दोष व्यक्ति जेल जाने से बच गए । आज दिनांक 13.06.2024 को अभियुक्तगण जितेन्द्र व सोमेश उपरोक्त भागने की फिराक में थे जिन्हें मुखबिर की सूचना बनीपुरा बार्डर से गिरफ्तार किया गया ।अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त किया गया अवैध तंमचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुए । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण-
गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनों भाईयों ने अपने मामा मुखराम के साथ मिलकर के यह घटना कारित की थी जिसके बारे में हमने अपनी मां को भी नहीं बताया था तथा ग्राम रैपुरा थाना खैरगढ के पास दिनांक 28.05.2024 को अपनी मां को दवा दिलाने के बहाने ले जाकर हाथ में गोली मार दी थी तथा हम लोगों के द्वारा अपनी बहन ममता के पति व उसके दो बेटों के खिलाफ यह मुकदमा झूठे साक्ष्य देकर के लिखा दिया था । हम लोग अपनी बहन से अपने ताऊ के नाम का 17 बीगा खेत लेना चाहते थे जो हमारे गाँव में ही हमारी ताऊ की लडकी के नाम पर है ।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय व स्थान —-दिनांक 13.06.2024 स्थान – ग्राम बनीपुरा बोर्डर थाना खैरगढ जिला फिरोजाबाद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण (महिला को गोली मारने वाले उसी के दोनों बेटे) –
1. जितेन्द्र पुत्र दलबीर सिंह निवासी ग्राम कौडर थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद उम्र 30 वर्ष
2. सौमेश उर्फ वीटू पुत्र दलबीर सिंह निवासी ग्राम कौडर थाना फरिहा जनपद फिरोजाबाद उम्र 36 वर्ष

फरार अभियुक्त (मामा) –
1.मुखराम पुत्र दयादीन निवासी नगला नथुआ थाना जसराना जिला फिरोजाबाद ।

पंजीकृत अभियोग –
1.मु0अ0स0 120/2024 धारा 307/195/120 बी भादवि थाना खैरगढ जिला फिरोजाबाद ।
2.मु0अ0स0 137/2024 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना खैरगढ जिला फिरोजबाद ।

बरामदगी का विवरण-
1.एक अदद तंमचा 315 बोर नाजायज
2.दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज
3.एक अदद मोटरसाईकिल UP82AJ5780

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
1.प्र0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह सोलंकी थाना खैरगढ फिरोजाबाद।
2.हैका0 863 दिनेश कुमार थाना खैरगढ जिला फिरोजाबाद ।
3.का0 1448 नीतेश कुमार थाना खैरगढ जिला फिरोजाबाद ।
4.का0 956 बोबी सागवान थाना खैरगढ जिला फिरोजाबाद ।
5.का0 443 सुनील कुमार थाना खैरगढ जिला फिरोजाबाद ।
6.का0 107 अनुज कुमार थाना खैरगढ जिला फिरोजाबाद ।

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