श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना पचोखरा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त रामू पुत्र दुर्गपाल को विशेष मा0 न्यायालय पोक्सो अधिनियम (कोर्ट सं0-03) द्वारा दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
थाना पचोखरा के मु0अ0सं0 165/21 धारा 376 भादवि,3/4 पोक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रामू पुत्र दुर्गपाल निवासी सरपंच नगर आर्डिनेंस फैक्ट्री थाना टूण्डला को विशेष मा0 न्यायालय पोक्सो अधिनियम (कोर्ट सं0-03) द्वारा दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्त को सजा दिलाने में SPP श्री कमल सिंह एवं पैरोकार म0हे0का0 संध्या निगम का विशेष योगदान रहा ।