सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु जनपद फिरोजाबाद में मतदान दिवस दिनांक 07.05.2024 (मंगलवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। यह अवकाश 14 निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 की एक्ट सं0-26) की धारा-26 के अन्तर्गत आता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा ऐसी अन्य प्रतिष्ठिानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 07 मई.2024 को मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। कारखानों में कार्यरत कार्मकारों को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ख में निहित प्राविधानानुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जाये।