श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना रामगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त रोहन , रामनाथ ,दिवारी लाल , जनक सिंह को मा0 न्यायालय एससी/एसटी द्वारा दोषी पाते हुए 04 -04 वर्ष का कारावास एवं 6500-6500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।🟥
 
📌थाना रामगढ़ के मु0अ0सं0 06/05 धारा 323,324,504,506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 01-रोहन पुत्र भवानी शंकर, 02-रामनाथ पुत्र रामकिशन,03-दिवारी लाल पुत्र ताराचन्द्र, 04-जनक सिंह पुत्र रामकिशन समस्त निवासी खंजापुर थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 04-04 वर्ष का कारावास एवं 6500-6500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्त को सजा दिलाने में SPP श्री नरेन्द्र सिंह , एवं पैरोकार है0 का0 सुनील कुमार सिंह का विशेष योगदान रहा ।📌

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