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श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना सिरसागंज पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त नवीन ,मुन्नालाल, कैलाश, राजू, उदयवीर, बबलू, विद्दाराम को मा0 न्यायालय एसएसी /एसटी द्वारा दोषी पाते हुए 04-04 वर्ष का कारावास एवं 09-09 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।♦️♦️
 
थाना सिरसागंज के मु0अ0सं0 37/20 धारा 147,148,149,323,325,504,506 भादवि व 3(1)10 एससी / एसटी एक्ट से सम्बन्धित नवीन पुत्र ओमप्रकाश ,मुन्नालाल पुत्र भीकम सिंह, कैलाश पुत्र भंवरपाल, राजू पुत्र राजपाल, उदयवीर पुत्र नवाब सिंह, बबलू पुत्र मुन्नालाल, विद्दाराम पुत्र वीरेन्द्र समस्त निवासी तिलियानी थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 04-04 वर्ष का कारावास एवं 09-09 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्त को सजा दिलाने में SPP श्री नरेन्द्र सिंह सोलंकी, एवं पैरोकार है0का0 बृजभान का विशेष योगदान रहा ।

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