श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना उत्तर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त दीपक चौहान को मा0 न्यायालय एसीजेएम द्वारा दोषी पाते हुए को 03 वर्ष के कारावास एवं 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
थाना उत्तर के मु0अ0सं0 111/2014 धारा 457,380,411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक चौहान पुत्र गंगासिंह निवासी नगला हट्टा थाना नगला सिंघी जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय एसीजेएम द्वारा दोषी पाते हुए को 03 वर्ष के कारावास एवं 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक श्री सत्यप्रकाश मिश्र, विवेचक उ0नि0 श्री राघवेन्द्र एवं पैरोकार हे0का0 प्रदीप कुमार का विशेष योगदान रहा ।