श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना सिरसागंज पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तगण 1.नवल किशोर उर्फ लल्लन, 2.संतराम उर्फ सन्तरी को मा0 न्यायालय एडीजे-01 द्वारा दोषी पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कारावास एवं 30-30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
 
थाना सिरसागंज के मु0अ0सं0 776/2020 धारा 307,504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.नवल किशोर उर्फ लल्लन पुत्र रामदीन व 2.संतराम उर्फ सन्तरी पुत्र सत्यप्रकाश निवासीगण जहांगीरपुर थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय एडीजे-01 द्वारा दोषी पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कारावास एवं 30-30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक श्री प्रेम सिंह वर्मा, विवेचक उ0नि0 श्री मुकेश शर्मा एवं पैरोकार हे0का0 विजयभान का विशेष योगदान रहा ।
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