अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या एडीजी – म0स0प्र0 –य 09/2022 के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में लैंगिग हिंसा की पीडिताओं को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में फ्री लीगल एड (सहायता) हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राधिकृत अधिवक्ताओं की सूची सूचनात्मक पोस्टर पर तैयार कर सभी थानों की महिला हेल्प डेस्क पर चस्पा किये गए है जिससे पीडित महिलाओं व बालिकाओं के द्वारा किसी भी प्रकार के अपराध में नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित विधि परामर्शदाताओं से संपर्क किया जा सकता है ।
🟩 नि:शुल्क विधिक सहायता ( फ्री लीगल- एड) संवैधानिक अधिकार-
👉 भारत के संविधान अनुच्छेद 39 (क) समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है ।
👉 इसके अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के अपराध में नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित विधि परामर्शदाताओं से संपर्क किया जा सकता है ।
👉 नि:शुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत विधिक प्रक्रिया के अनेक चरणों से सम्बन्धित कतिपय सहायता उपलब्ध करायी जाती है, उदाहरणार्थ –
🔴 कानूनी कार्यों हेतु वकील की सुविधा ।
🟠 कोर्ट फीस या अन्य कार्यों में लगने वाले व्यय हेतु ।
🟡 विधिक दस्तावेजों के अनुवाद सहित अपील आदि की सुविधा ।
🟢 पुलिस तथा कोर्ट में प्रचलित कानूनी कार्यवाहीयों के बारे में जानकारी ।
🟣 कानूनी प्रक्रिया से जुड़े आदेश व अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करने हेतु ।
👉समस्त थानों की हेल्प डेस्क पर चस्पा किये गए पोस्टर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सूचीबद्ध अधिवक्तागण का विवरण मय मोबाइल नम्बर के दिया गया है जिनसे किसी भी पीडिता द्वारा नि:शुल्क विधिक सहायता (फ्री लीगल एड) हेतु सम्पर्क किया जा सकता है ।