“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पोक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त करुआ उर्फ रमन कुमार को मा0 न्यायालय पोक्सो-01 द्वारा दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा एवं 39 हजार रुपये के जुर्माने से किया गया है दण्डित ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना उत्तर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-602/2021 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में अभियुक्त करुआ उर्फ रमन कुमार पुत्र कुवंरपाल निवासी बिहारीनगर रहना की पुलिया ओल्ड पुलिस लाइन थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय पोक्सो -01 द्वारा दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं 39 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है । अभियुक्त को सजा दिलाने में SPP श्री अवधेश कुमार, विवेचक उ0नि0 श्री आजाद सिंह, पुलिस मॉनिटरिंग सेल एवं कोर्ट पैरोकार हे0का0 अजय कुमार का विशेष योगदान रहा है ।

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