“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त रिंकू को मा0 न्यायालय पोक्सो द्वारा दोषी पाते हुए 12 वर्ष के कारावास की सजा एवं कुल 26 हजार रुपये के जुर्माने से किया दण्डित ।
श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत श्रीमान जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना मक्खनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-190/22 धारा 363, 366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम में अभियुक्त रिंकू पुत्र अन्तराम निवासी तुरकिया थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा दोषी पाते हुए 12 वर्ष के कारावास व 26000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्त को सजा दिलाने में SPP श्री अवधेश कुमार भारद्वाज, पुलिस मॉनिटरिंग सेल एवं कोर्ट पैरोकार हे0का0 कृष्ण कुमार का विशेष योगदान रहा है ।