“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के प्रयास में अभियुक्त केदार को मा0 न्यायालय एडीजे-1 द्वारा दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा एवं 20 हजार रुपये के जुर्माने से किया गया है दण्डित ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना उत्तर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-617/2013 धारा 307,393,452 भादवि में अभियुक्त केदार पुत्र नन्नेलाल शंखवार निवासी मौ0 रैना ममता नगर लालता प्रसाद का किराए का मकान हाल निवासी ग्राम इन्ट्टा थाना पटियाली जनपद कासगंज को मा0 न्यायालय एडीजे-1 द्वारा दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है । अभियुक्त को सजा दिलाने में SPP श्री अजय कुमार शर्मा, विवेचक उ0नि0 श्री अर्जुन लाल वर्मा, पुलिस मॉनिटरिंग सेल एवं कोर्ट पैरोकार हे0का0 अजय कुमार का विशेष योगदान रहा है ।

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