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“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत फिरोजाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त हरीकिशन पुत्र रामजीलाल को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा एवं 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

  श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना खैरगढ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-146/2023 धारा 498ए/302/ भादवि व ¾ डीपी एक्ट में अभियुक्त हरीकिशन पुत्र रामजीलाल निवासी बरैनी सनौरा थाना खैरगढ जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रु0. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है । सजा कराने में अभियोजक श्री प्रिय प्रताप सिंह एवं कोर्ट पैरोकार है0का0 यौगेश कुमार का विशेष योगदान रहा है ।
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