महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर दिनांक 12 जुलाई 2023 को किया गया विधिक जागरूकता शिविर।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग संयुक्त तत्वाधान के तहत उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ व माननीय श्री हरवीर सिंह, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद के निर्देशानुसार आज दिनांक 12-07-2023 को जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर फिरोजाबाद पर श्री यजुवेन्द्र विक्रम सिंह, सचिव / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिरोजाबाद की अध्यक्षता में महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, महिला प्रधानों के साथ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के सचिव श्री यजुवेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा संयुक्त रूप से महिलाओं के संरक्षण हेतु बनाये गये कानून के प्रचार-प्रसार हेतु 12 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक विभिन्न तहसीलों में 3 शिविरों का आयोजन किया जाना है। जिसमें से प्रथम शिविर जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर फिरोजाबाद पर आयोजित किया जा रहा है।
कार्यक्रम के शुभ अवसर पर प्राधिकरण के सचिव, श्री यजुवेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्राधिकरण के सचिव द्वारा महिलाओं के हितार्थ जो संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, सम्पत्ति अधिकारों के बारे में बताया एवं महिलाओं के हित में चलायी जा रही योजनाओं के बारे में बताने के लिए अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को बुलाया गया। इसी क्रम में बताया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी के सामंजस्य से जनपद की विभिन्न तहसीलों से आंगनवाडी कार्यकताओं एवं महिला ग्राम प्रधानों के साथ प्रथम शिविर का आयोजन किया गया है। महिला आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं महिला ग्राम प्रधानों के साथ आयोजित शिविर का मुख्य उददेश्य है कि उपरोक्त आंगनबाडी एवं ग्राम प्रधान तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर कार्य करती हैं जिस कारण तहसील स्तर पर महिलाओं तक उनकी पहुंच होती है और वे महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बतायेंगी, जिससे महिला संरक्षण कानून का प्रचार प्रसार होगा। इसी क्रम में बताया कि वैवाहिक विवादों मुख्यतः पति पत्नी से सम्बन्धित मामलों में यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज होती है तो सम्बन्धित थानाध्यक्ष का यह दायित्व है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संचालित मध्यस्था केन्द्र में सुलह समझौते के लिए प्रयास करे ऐसे मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा- निर्देश के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि से दो माह तक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। मध्यस्था केन्द्र की आख्या के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही विवेचना आदि किया जाना चाहिए। PCPNDT एक्ट के बारे में बताया कि भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिवेश पितृसत्तात्मक होने के कारण, महिला को हमेशा से ही दूसरा स्थान दिया गया है। “वंश बेटो से चलता है” पितृात्मक समाज की नींव है। इसके अलावा विवाह के अवसर पर भी महिला को एक अधीनस्थ दर्जा प्रदान किया गया है। समाज में कन्या को पैदा न होने देने की प्रवृत्ति के कारण, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन दुराचार, Trafficking इत्यादी में बढोतरी हुई है। इसी प्रकार की हिंसाओं मे से एक सबसे घृणित हिंसा बालिका शिशु हत्या या कन्या भ्रूण हत्या है। इसके रोकने के लिए PCPNDT अधिनियम गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक ( लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के रूप में 14 फरवरी 2003 से प्रभाव में आया।
उक्त कार्यक्रम में श्री अरविन्द कुमार बघेल नामिका अधिवक्ता ने उपस्थित महिलाओं को घरेलू हिंसा, भरण पोषण एवं महिला से सम्बन्धित अधिकारों के बारे में बताया, श्री मिथलेश कुमार, जिला प्रोवेशन अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा पोक्सो एक्ट व पीडित क्षतिपूर्ति योजनाओं के बारे में बताया गया। श्री के०पी० सिंह सी०डी०पी०ओ० फिरोजाबाद द्वारा महिला कल्याणकारी योजना के बारे में बताया गया, श्रीमती आलिया रफत सादमा मध्यस्थ, मध्यस्थता केन्द्र फिरोजाबाद ने मध्यस्थता, प्रीलिटीगेशन व एसिड अटैक के बारे में विस्तार से बताया। थानाध्यक्ष महिला थाना फिरोजाबाद ने महिला सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी दी। सुश्री निधी शर्मा एडवोकेट फिरोजाबाद ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया, श्री प्रवीण शर्मा पत्रकार ने महिलाओं की महत्वकांक्षी योजना के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम का संचालन श्री धर्मेन्द्र कुमार, प्राचार्य, जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर फिरोजाबाद द्वारा किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम को सफल बनाये जाने में कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक श्री उमेश चन्द्र, कनिष्ठ लिपिक श्री आशुतोष शर्मा, पराविधिक स्वयं सेवक श्रीमती गुंजन गुप्ता, श्रीमती प्रीती सोनी, सुश्री शिवांगी आचार्य, श्रीमती सपना शर्मा, श्री विजेन्द्र सिंह, श्री राजकुमार द्वारा सहयोग दिया गया।

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विभिन्न विद्यालयों के छात्र / छात्राओं के साथ-साथ यातायात प्रभारी मय पुलिस टीम, अन्य विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों, स्वंय सेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों एवं स्काउट गाईट के द्वारा अटल पार्क में मानव श्रृखंला का निर्माण किया