श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त आकाश उर्फ रिंकू को मा0 पॉक्सो -3 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास व 35000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।
मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 499/14 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त आकाश उर्फ रिंकू पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी कस्बा सिरसागंज थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय पोक्सो 03 द्वारा दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 35,000 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है ।
About Author
Post Views: 204