श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना दक्षिण पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त रवि पुत्र हरीसिंह को मा0 न्यायालय एएसजे/पॉक्सो-01 द्वारा दोषी पाते हुए अभियुक्त को 11 वर्ष के कारावास एवं 1,36,000 (एक लाख छत्तीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।
🟦 मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना दक्षिण पर पंजीकृत मु0अ0सं0 150/2020 धारा 376, 452,419,506 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त रवि पुत्र हरी सिंह निवासी नई बस्ती गड़्डा वाली गली थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय एएसजे-01 द्वारा दोषी पाते हुए 11 वर्ष का कारावास व 1,36,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
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