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प्रातः 09:00 बजे से किया जायेगा राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21-05-2023 का आयोजन।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद श्री हरवीर सिंह के कुशल मार्गदर्शन में तथा श्री रवीन्द्र कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत फिरोजाबाद के निर्देशानुसार प्रातः 09:00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21-05-2023 का आयोजन किया जा रहा है।

प्राधिकरण के सचिव श्री यजुवेन्द्र विक्रम सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिरोजाबाद द्वारा इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के तहत जनपद न्यायालय फिरोजाबाद में दिनांक 21 मर्इ 2023 को प्रातः 09:00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सचिव द्वारा बताया गया कि मर्इ माह में अत्यधिक गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में न्यायालय एवं कार्यालय समय प्रातः 06:30 से अपरान्ह 01:30 बजे तक का है। जिस कारण प्रातः 09:00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने-अपने वाद को निस्तारित कराने आने वाले वादकारियों को परेशानी का सामना न करना पडे।

प्राधिकरण के सचिव श्री यजुवेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्व में ट्रेफिक चालानों से सम्बन्धित वादों का निस्तारण केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद के न्यायालय में ही किया जाता था किन्तु वर्तमान में ट्रेफिक चालानों की अत्यधिकता को देखते हुए इस बार पुराने (2019 से 2021 तक) के ट्रेफिक चालानी वादों को अन्य 7 न्यायालयों द्वारा भी निस्तारित किया जायेगा। वादकारियों को इसकी सूचना से अवगत कराने हेतु न्यायालय से नोटिस/सम्मन प्रेषित किये जा रहे हैं एवं यातायात विभाग द्वारा टेलीफोन के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 3000 लोगों को बताया जा रहा है कि विभिन्न तिथियों की ट्रेफिक चालानी विभिन्न मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा निस्तारित की जायेगी। दिनांक 21 मर्इ 2023 को इस जानकारी से अवगत कराने हेतु कि किस न्यायालय द्वारा किस तिथि को चालानी निस्तारित की जायेगी, की सूचना न्यायालय के मुख्य पटल पर चस्पा कर दी जायेगी एवं मुख्य द्वार पर स्थापित हेल्प डेस्क पर परा विधिक स्वयं सेवकों को नियुक्त किया गया है ताकि वादकारियों को न्यायालय के बारे में ठीक से पता चल सके जहाँ उनके ट्रेफिक चालानी वाद का निस्तारण होगा। ताकि वादकारी अपने ट्रेफिक चालानी वाद का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद के सचिव द्वारा इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि दिनांक 21-05-2023 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धारा 138 एन०आर्इ०एक्ट, उत्तराधिकार, वैवाहिक वाद, श्रम, राजस्व, स्टाम्प, चकबंदी, नकल अध्यादेश, बैंक व मोबाइल कम्पनी के बकाया, विद्युत, बांट माप, घरेलु हिंसा, भरण पोषण व अन्य लघु फौजदारी वादों को समाप्त करा सकते हैं। यदि किसी वादीकारी को किसी प्रकार की कोर्इ समस्या हो तो मुख्य द्वार पर स्थापित हेल्प डेस्क के माध्यम से उचित व सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में यदि किसी पक्षकार काे परेशानी का सामना करना पड रहा हो तो वह प्राधिकरण के कार्यालय के टेलीफोन नम्बर को बतौर हेल्प लाइन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उक्त हेल्प लाइन का नंबर 05612-285522 यह है। प्रातः 09:30 से लेकर सायं 04:30 तक उक्त नंबर पर पैरा विधिक स्वयं सेवक की डयूटी लगायी गयी है। फिरोजाबाद की जनता को अपने मामले उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में समाप्त कराने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

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