राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21-05-2023 से पूर्व दिनांक 18 से 20 मई 2023 को लघु अपराधों के लिये किया जा रहा है विशेष लोक अदालत का आयोजन।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद श्री हरवीर सिंह के कुशल मार्गदर्शन में तथा श्री रवीन्द्र कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत फिरोजाबाद के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 21-05-2023 एवं दिनांक 18 से 20 मई 2023 को लघु अपराधों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विशेष लोक अदालत के प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में जनपद न्यायालय फिरोजाबाद के मुख्य द्वार पर हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है।
प्राधिकरण के सचिव श्री यजुवेन्द्र विक्रम सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिरोजाबाद द्वारा इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के तहत जनपद न्यायालय फिरोजाबाद में दिनांक 21 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, इसके पूर्व दिनांक 18, 19 व 20 मई 2023 को छोटे अपराधों से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण हेतु भी विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विशेष लोक अदालत में अपने मामलों को निपटाने हेतु सम्पूर्ण फिरोजाबाद जिले से अपार जनमानस न्यायालय परिसर में आ रही है इसी को दृष्टिगत रखते हुए जनमानस को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो तथा वह अपने मामलों को सुलह समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में समाप्त करा सकें। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद के निर्देश पर जनपद न्यायालय फिरोजाबाद के मुख्य द्वारा पर एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है जहाँ पर पैरा विधिक स्वयं सेवकों द्वारा जनमानस/वादकारियों की हर संभव मदद की जायेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद के सचिव द्वारा इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि दिनांक 21-05-2023 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धारा 138 एन०आई०एक्ट, उत्तराधिकार, वैवाहिक वाद, श्रम, राजस्व, स्टाम्प, चकबंदी, नकल अध्यादेश, बैंक व मोबाइल कम्पनी के बकाया, विद्युत, बांट माप, घरेलु हिंसा, भरण पोषण व अन्य लघु फौजदारी वादों को समाप्त करा सकते हैं। यदि किसी वादीकारी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुख्य द्वार पर स्थापित हेल्प डेस्क के माध्यम से उचित व सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
प्राधिकरण के सचिव श्री यजुवेन्द्र विक्रम सिंह/अपर जिला न्यायाधीश यह भी अवगत कराया गया है कि अपने मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में यदि किसी पक्षकार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो तो वह प्राधिकरण के कार्यालय के टेलीफोन नम्बर को बतौर हेल्प लाइन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उक्त हेल्प लाइन का नंबर 05612-285522 यह है। प्रातः 09:30 से लेकर सायं 04:30 तक उक्त नंबर पर पैरा विधिक स्वयं सेवक की डयूटी लगायी गयी है। प्राधिकरण के सचिव द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व सरकार के समस्त विभागों से सहयोग की अपेक्षा की गयी है। फिरोजाबाद की जनता को अपने मामले उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में समाप्त कराने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

About Author

Join us Our Social Media