श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना एका पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त तेजपाल उर्फ करुआ को एड़ीजे/पॉक्सो-3 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है । 🔖
मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना एका पर पंजीकृत मु0अ0सं0 89/2015 धारा 376(2) भादवि व ¾ पॉक्सो अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त तेजपाल उर्फ करुआ पुत्र महेश भगत निवासी मधीपुर थाना एका जनपद फिरोजाबाद को एड़ीजे/पॉक्सो-3 कोर्ट द्वारा दोषी पाते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास व 40,000 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है । अभियुक्तगण द्वारा वादी की बेटी उम्र 07 वर्ष के साथ बलात्कार करने का अपराध कारित किया गया था ।