जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना रामगढ पर पंजीकृत मुकदमे में अभियुक्त सुलेमान को मा0 न्यायालय एएसजे-06 स्पे0(गैंगस्टर) द्वारा दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।
मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना रामगढ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 14/2010 धारा 3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त सुलेमान पुत्र हाजी जमालुद्दीन निवासी मदीना कॉलोनी थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय एएसजे-06 स्पे0(गैंगस्टर) द्वारा दोषी पाते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 03 के अन्तर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्त सुलेमान द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु फिरौती एवं रंगदारी जैसे जघन्य अपराध कारित करना जिससे जनता में भय व्यात हो इस तरह का अपराध किया गया था ।
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