उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए जनपद के औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसायिक भूखण्ड आवंटित किए गए है। 28 जुलाई 2020 से 8 वर्ष पूर्व यूपीसीडा के आवंटित व हस्तान्तरित भूखण्डों पर अब तक अनुमोदित परियोजना की ईकाई उत्पादन में नही लायी गयी है। ऐसे जनपद के भूखण्ड स्वामियों को पूर्व में भी नोटिस जारी किए गए है, लेकिन कुछ भूखण्ड स्वामियांें द्वारा अब तक अपनी उत्पादन इकाई नही लगाई गयी है। ऐसे भूखण्ड स्वामियों को उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि ऐसे भूखण्ड स्वामियों के भूखण्ड अब 31 दिसम्बर को स्वतः रदद हुए माने जाएगें और भूखण्ड की भूमि प्राधिकरण में निहित हो जाएगी। इसके सम्बन्ध मंे क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण आगरा विनोद कुमार ने ऐसे भू खण्ड आवंटी को एक बार पुनः अवगत कराया है कि जिन्होने अपने भूखण्ड पर उत्पादन इकाई स्थापित कर ली है तो वह सभी यूपीसीडा क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा में उत्पादन से सम्बन्धित अपने सभी साक्ष्य सहित अभिलेख 31 दिसम्बर 2022 तक उपलब्ध करा दें, ताकि वह स्वतः भूखण्ड रदद होेने की कार्यवाही से बच जाए।