जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना उत्तर पर पंजीकृत मुकदमे में अभियुक्त पंकज राठौर को मा0 न्यायालय एएसजे-01 पोक्सो द्वारा दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।
मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना उत्तर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 489/15 धारा 354/352/504/ भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त पंकज राठौर पुत्र पन्नालाल निवासी इन्द्रपुरी गली न0-2 थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री से छेडछाड , गाली गलौज व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का अपराध किया गया था ।