जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना नगला सिंघी एवं सिरसागंज पर पंजीकृत मुकदमों में क्रमशः अभियुक्त रानू एवं योगेन्द्र उर्फ पप्पू को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए थाना नगला सिंघी के मामले में आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड तथा थाना सिरसागंज के मामले में 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

1-मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना नगला सिंघी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 72/2014 धारा 302 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त रानू पुत्र स्व0 दलवीर सिंह निवासी ओमनगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि के अपराध के लिये आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त द्वारा वादी के भाई संजीव की हत्या का अपराध किया गया था ।

2-मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना सिरसागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 105/2000 धारा 396/411भादवि से सम्बंधित अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ पप्पू सरदार पुत्र गुलजारी निवासी हवेलिया थाना बढपुरा जिला इटावा को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए धारा 396 भादवि के अपराध के लिये 03 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 412 के अन्तर्गत 10 वर्ष का कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। घटना में अज्ञात बदमाशों के द्वारा वादी के घर में घुसकर नकदी व जेवरात लूट ले जाने तथा विरोध करने पर वादी की पत्नी व पुत्र को घायल कर देने का अपराध किया गया था ।

3-मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना सिरसागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 115/2000 धारा 3/25 आर्मस एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ पप्पू सरदार पुत्र गुलजारी निवासी हवेलिया थाना बढपुरा जिला इटावा को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए धारा 3/25 आर्मस एक्ट के अपराध के लिये 03 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

4-मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना सिरसागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 110/17 धारा 147/148/149/307 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ पप्पू सरदार पुत्र गुलजारी निवासी हवेलिया थाना बढपुरा जिला इटावा को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए धारा 147 भादवि के लिये 02 वर्ष का कारावास, धारा 148 भादवि के लिये 03 वर्ष का कारावास, धारा 149 भादवि के लिये 03 वर्ष का कारावास एवं धारा 302 भादवि के लिये 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

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