उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुक्रम में आज बुधवार को मा0 जिला जज, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरवीर सिंह के निर्देशानुसार विधिक सेवा दिवस के अवसर पर एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में एन०सी०सी० केडेट द्वारा जैन मंदिर फिरोजाबाद से घन्टाघर चौराहे तक रैली निकाली गयी, जिसका शुभारम्भ प्राधिकरण की सचिव मिनाक्षी सिन्हा द्वारा हरी झण्डी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर विधिक सेवाओं की जानकारी वाले प्रचार पर्चे एवं राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवम्बर का भी प्रचार प्रसार किया गया।
इसी क्रम में मा0 जिला जज, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरवीर सिंह, के निर्देशानुसार तिलक इण्टर कॉलेज फिरोजाबाद पर विधिक सेवा दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता, जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण की सचिव, मिनाक्षी सिन्हा द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय संविधान और उसकी समिति के अनुच्छेद 39ए की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने 11 अक्टूबर 1987 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को अधिनियमित किया. यह अधिनियम 9 नवंबर, 1995 को प्रभावी हुआ. 1995 में, भारत के सर्वाेच्च न्यायालय ने समाज के गरीब वर्गों की मदद और समर्थन करने और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के पारित होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस घोषित किया. 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के लागू होने की तारीख को मनाने के लिए, प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, और भारत के सर्वाेच्च न्यायालय ने इस दिन को 1995 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में घोषित किया। उन्होने बताया कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस सेवा दिवस की स्थापना महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, विकलांग लोगों, अनुसूचित जातियों, प्राकृतिक आपदा पीड़ितों और मानव तस्करी पीड़ितों की सहायता और सहायता के लिए की गई थी।

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