उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निदेर्शानुसार व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायाधीश फिरोजाबाद श्री हरवीर सिंह के दिशा- निर्देशन में 12 नवंबर को दीवानी न्यायालय फिरोजाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से संबंधित प्री लिटिगेशन मामले, जेल से संबंधित मामले, बीमा से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले, विद्युत से संबंधित मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित, मोटर दुर्घटना से संबंधित, पारिवारिक मामले एवं अन्य छोटे मामलों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं है लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होती है तथा मामला अंतिम रूप से निस्तारित हो जाता है। श्रीमती मिनाक्षी सिन्हा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद द्वारा बताया गया कि पेट्टी ऑफेंस के वादों हेतु दिनांक 09 नवंबर से 11 नवंबर 2022 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है तथा आर्बिटेशन वादों हेतु 12 नवंबर को विशेष लोक अदालत का आयोजन भी किया जायेगा। 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराएं राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी एडीआर सेंटर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।