-जमीन के विवाद में मारी गई थी गोली, तीन भाइयों समेत चार को मिली सजा
फिरोजाबाद। मक्खनपुर थाना क्षेत्र में नौ साल पहले जमीनी विवाद में हुई हत्या के मामले में अदालत ने आरोपियों ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसमें तीन भाई समेत चार लोग शामिल हैं। आरोपियों ने गोली मारकर दंपति को मौत के घाट उतार दिया था। अदालत ने इन पर चार लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड भी लगाया है।
27 अक्टूबर वर्ष 2013 में पंचम सिंह नामक युवक ने मक्खनपुर थाने में शिकायती पत्र दिया था जिसमें उन्होंने पुलिस को बताया कि उसके भाई मुकेश कुमार के आबादी की जमीन में डाले जाने वाले घूरे की जगह पर गांव के ही रघुवीर द्वारा कब्जा करने का मुकदमा दो-तीन साल से न्यायालय में चल रहा था। इस वजह से उनके पड़ोसी सहदेव, श्रीकृष्ण, रामलखन पुत्रगण सूरतराम यादव, नरेंद्र भी उनसे रंजिश मानते हैं। आरोपितों ने कमरे के अंदर घुसकर मुकेश और उसकी पत्नी सुनीता को गोली मार दी। सुनीता की घटनास्थल पर मौत हो गई थी। इलाज के दौरान मुकेश ने भी दम तोड़ दिया था। बाद में सभी हमलावर फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। पुलिस ने घटना के कुछ दिन के अंदर आरोपितों को जेल भेज दिया था। इसमें से सगे भाई सहदेव, श्रीकृष्ण, रामलखन, मिली कुमार उर्फ लुप्पी, सुरेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दायर किया गया था। मुकदमे के दौरान सुरेंद्र की मौत हो गई थी। एडीजीसी अजय कुमार यादव ने बताया कि दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद एडीजे न्यायालय संख्या दो इफराक अहमद के न्यायालय ने सगे भाई सहदेव, श्रीकृष्ण और रामलखन व मिली कुमार को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। आरोपितों पर कुल चार लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।