अपर जिला जज एवं विशेष जज पोक्सो एक्ट प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने यौन उत्पीड़न के दोषी किशनलाल को दस वर्ष के कारावास की सजा तथा बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है।
घटनाक्रम 17 अप्रैल 2018 का थाना उत्तर क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। चार वर्षीय बालिका टॉफी लेने के लिए गई थी। दुकान संचालक 70 वर्षीय किशनलाल ने बालिका के साथ गलत हरकत की थी। इस मामले में पीड़िता के पिता ने थाना उत्तर में अभियोग दर्ज कराया था। थाना पुलिस ने मामले की जांच करके दोषी वृद्ध के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।

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